80 डीडी के तहत टैक्स
आयकर की इस धारा का सम्बन्ध उस प्रीमियम भुगतान से है जो कि आप अपने उन आश्रितों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खरीदे गये एलआईसी या आयकर विभाग के द्वारा मान्यताप्राप्त कंपनियों की पालिसी पर प्रीमियम के भुगतान पर खर्च करते हैं। इसमें शारीरिक रुप से विकलांग आश्रितों में स्पाउस, बच्चे, माता-पिता तथा भाई-बहन ही शामिल किये जाते हैं।